बड़ी कार्रवाई : जिला प्रशासन ने गेहूं से लदी 6 ट्रक को अवैध परिवहन में पकड़ा, एक ट्रक का नंबर से हुआ था खिलवाड़, 6आर में भी भारी गड़बड़ी
महराजगंज टाइम्स ब्यूरो : जिले के आढ़तियों व व्यापारियों द्वारा गेहूं की नियमविरुद्ध खरीद को रोकने के लिए अपर जिलाधिकारी डॉ पंकज कुमार वर्मा के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा शनिवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए 05 अलग–अलग स्थलों पर 06 ट्रक गेहूं का अवैध परिवहन करते हुए पकड़े गए। इस मामले में एआर कॉपरेटिव सुनील गुप्ता ने बताया कि नियमनुसार आढ़तियों अथवा व्यापारियों द्वारा किसानों से गेहूं खरीद के दौरान 6आर की रसीद देनी और मंडी शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होता है। किंतु कुछ लोगों द्वारा जनपद में नियमविरुद्घ तरीके से गेहूं खरीद की शिकायत मिलने पर आज अपर जिलाधिकारी द्वारा टीम गठित कर छापेमारी की कार्यवाही की गई।छापेमारी की कार्यवाही में सेमरा राजा में गेहूं से लदे ट्रक को एसडीएम सदर और एआर कॉपरेटिव की टीम द्वारा पकड़ा गया। जांच के उपरांत ट्रक को परतावल मंडी के सुपुर्द किया गया। दोनो अधिकारियों की टीम ने एक ट्रक नवीन मंडी स्थल, मउपाकड पर भी पकड़ा और जांच के उपरांत ट्रक को सदर कोतवाली के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं एक ट्रक का नंबर प्लेट में भी गड़बड़ी मिली है।
इसके अतरिक्त निचलौल में बाली इंटर कॉलेज के पास तहसीलदार निचलौल द्वारा गेहूं लदे ट्रक को बरामद किया गया, जबकि मोहनापुर, नौतनवा में भी ट्रक को सीज कर आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस को सुपुर्द किया गया। अपर जिलाधिकारी डॉ पंकज कुमार वर्मा ने कहा कि जिलाधिकारी का स्पष्ट आदेश है की गेहूं खरीद नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से हो। यदि कोई नियमविरुद्घ खरीद करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी आढ़ती या व्यापारी गेहूं खरीद कर रहें, वे सही तरीके से 6आर रसीद कटवाकर और निर्धारित मंडी शुल्क का भुगतान कर ही खरीद करें। ऐसा नहीं करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि उक्त प्रकरणों में मंडी परिषद द्वारा कागजातों की जांच की जा रही है और जांच के उपरांत विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
क्या होता है 6 आर रसीद
6 आर रसीद किसानों से गेहूं खरीद करने के दौरान व्यापारी द्वारा किसानों को दिया जाता है और ऑनलाइन भी रिकॉर्ड दर्ज करना होता है। सरकार द्वारा तय मूल्य पर ही किसानों से गेहूं की खरीद हो और बिचौलियों द्वारा कम मूल्य पर गेहूं की खरीद कर अधिक मूल्य पर न बेचें इसके लिए 6 आर रसीद पर आंकड़ों को दर्ज करना आवश्यक होता है।
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